'सभी VVPAT पर्चियों का EVM से मिलान हो..', याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें चुनावों में सभी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की गिनती करने की मांग की गई है। वर्तमान में, संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सत्यापन के लिए केवल 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अदालत ने इस याचिका पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ विचार किया, जो इसी तरह की कार्रवाई की मांग करती है।
याचिका में चुनाव आयोग के उस दिशानिर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें VVPAT सत्यापन को एक के बाद एक क्रमिक रूप से करने की आवश्यकता होती है, जिससे देरी होती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि एक साथ अधिक अधिकारियों को शामिल करके सत्यापन किया जाए तो पूरा VVPAT सत्यापन 5-6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा लगभग 24 लाख वीवीपैट पर लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, वर्तमान में केवल लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है।
विशेषज्ञों ने वीवीपैट और ईवीएम के बारे में चिंता जताई है, खासकर उनकी गिनती के बीच पिछली विसंगतियों को देखते हुए। इसलिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए कि उनके वोट ठीक से दर्ज किए गए हैं, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना महत्वपूर्ण है।
याचिकाकर्ता की चार मांग
1- चुनाव आयोग को EVM में गिनती को वीवीपैट पेपर पर्चियों के साथ क्रॉस-सत्यापित करने का आदेश दिया जाए।
2- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT पर मैनुअल के दिशानिर्देश संख्या 14.7 (एच) को रद्द करना जो केवल वीवीपीएटी पर्चियों के क्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है, जिससे देरी होती है।
3- मतदाताओं को अपने वोट की गिनती सुनिश्चित करने के लिए VVPAT पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति देना।
4- VVPAT मशीन के शीशे को पारदर्शी बनाना और प्रकाश की अवधि को मतदाताओं के लिए इतना लंबा बनाना कि वे अपना वोट दर्ज देख सकें।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और नेहा राठी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले, एडीआर की एक ऐसी ही याचिका के जवाब में, चुनाव आयोग ने सभी वीवीपैट को सत्यापित करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे महत्वपूर्ण लाभ के बिना ईसीआई पर बोझ पड़ेगा।
Apr 02 2024, 15:11