कश्मीर पर सुप्रीम फैसला
संदर्भ : धारा 370 को हटाने का केंद्र का फैसला सही : सुप्रीम कोर्ट
कश्मीर स्थित शालीमार बाग को देखकर मुगल सम्राट अकबर के बड़े बेटे जहांगीर ने कहा था " गर फिरदौस बर रूये अस्त/ हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त " यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है।
कश्मीर यानी डल झील, शिकारे, बर्फ से ढंके पहाड़ और खूबसूरत वादियां। मगर अपने अस्तित्व में आने के बाद ये खूबसूरत वादियां आतंकवादी घटनाओं से दो-चार होने लगीं। पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा पर हमेशा गोलीबारी होने लगी, जिससे हमारे सैनिकों की जान चली जाती थी। इसके बाद वहां कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर उन्होंने वहां से पलायन कर लिया।
दूसरी ओर अलगाववादियों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किये जाने से हालात और बदतर हो गये। यह देख केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गयी। मगर अलगाववादी नौजवानों को बरगला कर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी
करवाने लगे। वहीं पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाने लगा। बड़ी संख्या में सैनिकों की जान चली गयी। पाकिस्तान द्वारा देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। देशवासियों में इससे काफी आक्रोश था।
मालूम हो कि ये सब कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने के कारण हुआ। 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी उपबंध के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की गयी थी। इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया ।
दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही कांग्रेस पार्टी में होने लगा था । संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर भी अनुच्छेद 370 के विरोधी थे । उस समय हिंदू महासभा, भारतीय जन संघ , भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टियां कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने अर्थात अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग करती आ रही थीं।
कश्मीर में पाकिस्तान की बढ़ती आतंकी हरकतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय अचानक लिया। यह तिथि एक ऐतिहासिक तिथि बन गयी, जब भारत सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।
भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इस विषय पर चर्चा ठीक नहीं । सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पांच अगस्त , 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वह सही था और यह बरकरार रहेगा ।
भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कांग्रेस ने इसका काफी विरोध किया था लेकिन अब सुप्रीम मुहर लगने के बाद वह वहां जल्द चुनाव कराने की बात करने लगी है।
इन चार सालों में जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। पत्थरबाजी बंद है। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर लगाम लग चुकी है (ऐसे वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा )। अलगाववादी या तो खत्म हो गये या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गये हैं।
Dec 21 2023, 06:55