लखनऊ में धारा 144 लागू, विधान भवन के एक किमी तक तांगा-ट्रैक्टर ट्राली पर भी पाबंदी, पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी
उत्तरप्रदेश की राजधानी में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है। साथ ही विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक रहेगी। यह आदेश आज से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।
पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर होगी कार्रवाई
जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि दो नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्यौहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। वहीं वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विधान भवन के मार्गों पर सख्ती
धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेंगे। वहीं सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। साथ ही लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल ( इकोगार्डन) छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु निर्धारित किया गया है।
Nov 03 2023, 14:30