*चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, कौशल विकास घोटाला केस में मिली अंतरिम जमानत, 52 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर*
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एपी राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नायडू को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है।हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। यह आदेश 52 दिनों से जेल में बंद 73 वर्षीय नेता के लिए बहुत बड़ी राहत है।
आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के तहत दी गई है।नायडू को एक लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उनसे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करने और 29 नवंबर को आत्मसमर्पण करने को कहा।
चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में वर्तमान में राजामहेंद्रवरम जेल में बंद हैं। आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।सीआईडी की जांच के मुताबिक 2015 में कौशल विकास निगम ने सीमेंस के साथ 3300 करोड़ रुपये का समझौता किया था। जिसके तहत लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाना था। इस राशि में से 10 फीसद राज्य सरकार को अपने हिस्से के रूप में दिया जाना था। हालांकि सीमेंस ने अपना 90 फीसद योगदान नहीं दिया और इसके बजाए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया।
सीआईडी ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वह फिलहाल राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टीडीपी सुप्रीमो ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बाद में, उनके वकीलों ने जेल में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की।
Oct 31 2023, 16:17