*30 दिन के अंदर ही उपलब्ध करायें सूचना - सूचना आयुक्त*
गोण्डा। आरटीआई को लोगों के लिए लाभदायक बनाने, आरटीआई के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं आरटीआई का जवाब देते समय अधिकारियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों के समाधान को लेकर राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी जन सूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा व जागरूकता बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों से बातचीत कर जन सूचना देते समय आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा जिस पर डीपीआरओ एआरटीओ, डीआईओएस, जिला गन्ना अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों ने अपने-अपने सवाल रखें जिसका सूचना आयुक्त ने विस्तार से जवाब दिया।
उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों से कहा कि वह आरटीआई की धारा 6, 18, 19 व 20 का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें इन धाराओं के अध्ययन से उन्हें आरटीआई का जवाब देने में सरलता होगी।
आरटीआई के तहत मांगी गयी सूचनाओं आरटीआई के मूल भावना के तहत हो शिकायतों का निस्तारण का जवाब 30 दिन के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराया जाए। यदि मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को अन्तरण कर दिया जाए इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए।
उन्होंने जन सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की मूल भावना के अनुरुप आरटीआई आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा सूचना देते समय व्यापक लोकहित का ध्यान रखा जाए।
Oct 10 2023, 14:20