नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी युवक को पोक्सो एक्ट में सुनाई गई 15 साल की सजा
गिरिडीह:आज मंगलवार को पोक्सो के विशेष अदालत के न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की कोर्ट ने सरिया थाना कांड संख्या 83/2021 के मामले में आरोपी मुकेश मंडल को सजा सुनाया। जिसमें अंडर सेक्शन/8 पोक्सो की धारा 366ए में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
तो पोक्सो के 42 की धारा 354/ए में पांच साल की सजा सुनाने के साथ पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
मामला जिले के सरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है और साल 2021 का है। जहां आरोपी मुकेश मंडल एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।नाबालिग के भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने सरिया थाना में केस दर्ज कराया था।
सरिया थाना क्षेत्र के छोटकी सरिया गांव से गायब नाबालिग छात्रा को सरिया पुलिस ने मुंबई के वकोला थाना क्षेत्र से बरामद किया और उक्त छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में मुकेश मंडल को भी गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में बताया जाता है कि उक्त नाबालिग 10 अप्रैल 2021 से गायब थी। काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया था। तत्पश्चात परिजनों ने मामले को सम्बंधित थाना सरिया में 16 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।गायब नाबालिग लड़की को सरिया पुलिस ने मुंबई के वकोला थाना क्षेत्र से बरामद किया था। मामले को संज्ञान मे लेकर सरिया पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 21 अप्रैल को मुंबई से उक्त नाबालिग को सही सलामत बरामद कर लिया। आरोपी मुकेश मंडल के ऊपर भादवि की धारा 366ए व पोक्सो एक्ट 4 के तहत मामला पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया था।जिसके बाद आज मंगलवार को उसे सजा सुनाई गई।
Jun 28 2023, 16:39