हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सुनाया उम्र कैद की सजा
पूर्णियां : हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्र कैद एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं अमोद कुमार, अंगद कुमार और मुन्ना कुमार शर्मा। इन तीनों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को 25-25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त मुन्ना शर्मा हत्या के अलावे आर्म्स एक्ट की धारा में भी दोषी पाया गया। आर्म्स एक्ट में उसे 7 वर्षों का कैद एवं 05 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। यह सजा दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महावीर प्रसाद ने सुनाई है। मामला जानकीनगर थाना कांड संख्या 118/2017 पर आधारित था। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक आतऊर् रहमान।
उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बतलाया की घटना 10 जून 2017 की है। पिकप चालक मृतक रंजीत कुमार यादव सिमरी बख्तियारपुर से किराने का सामान लेकर गुलाब बाग अपनी बहन मंजू देवी और व्यापारी विकसित भगत के साथ आया था। गुलाब बाग से वापस लौटने समय तीनों चाय पीने के लिए जानकी नगर में रुके और चाय का आदेश दिया। ठीक उसी समय 3 लड़के (अभियुक्त गण) एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पहले चाय मांगने लगे। इसी बात पर तीनों के साथ मृतक से विवाद, गाली-गलौज और हाथापाई होने लगा, परंतु लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कर दिया।
तीनों अभियुक्तों ने जाते-जाते धमकी दिया कि आगे देख लेंगे। पिकअप वैन जैसे ही मुरलीगंज से लगभग 200 मीटर आगे बढ़ा की तीनों लड़कों ने घेर लिया और मुन्ना शर्मा ने गोली चला दिया। चालक रंजीत कुमार यादव की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शेष व्यापारी एवं मृतक की बहन बाल-बाल बच गए।
मृतक की बहन मंजू देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया।
पूर्णिया से जेपी मिश्रा
Mar 16 2023, 16:28