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तथ्य छिपाकर बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त, जिलाधिकारी ने की कार्रवाई

*आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त*

*मुकदमा छिपाना पड़ा भारी, पवन कुमार का चरित्र प्रमाण पत्र कैंसिल*

*मिथ्यापूर्ण शपथ पत्र देकर हासिल किया था चरित्र प्रमाण पत्र, डीएम ने किया निरस्त* 

*अपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त*

*गोण्डा, 25 अगस्त 2026*  - जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तथ्यों को छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पवन कुमार पुत्र  शिव प्रसाद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा के पक्ष में पूर्व में जारी चरित्र प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

प्रकरण के अनुसार पवन कुमार द्वारा ठेकेदारी कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। शपथ पत्र में उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उनके विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है। आवेदन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा की संस्तुति के आधार पर कार्यालय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 209/2025 दिनांक 03 जुलाई 2025 को निर्गत किया गया था।

बाद में अमित कुमार पुत्र बृजेश कुमार, निवासी गोण्डा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि पवन कुमार द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत एवं लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी गोण्डा से कराई गई।

अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में पाया गया कि पवन कुमार उर्फ पलालू के विरुद्ध मु0अ0सं0 102/2021 में धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा धारा 506, 504, 188 एवं 147 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियोग में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सम्मन भी जारी किया गया है।

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तिथि 04 जून 2025 को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले से पंजीकृत थी। इसके बावजूद आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त मुकदमे का उल्लेख नहीं किया गया।

जिलाधिकारी ने शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों तथा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों एवं जांच आख्या का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि आवेदक द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की जानकारी छिपाकर असत्य/मिथ्यापूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः जिलाधिकारी द्वारा पवन कुमार के पक्ष में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 209/2025 दिनांक 03 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
विद्युत चालित चाक के लिए चयन साक्षात्कार 31 अगस्त को*



*गोण्डा 25 अगस्त 2026*  -  उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित *माटीकला टूल्स किट्स वितरण योजना* के अंतर्गत विद्युत चालित चाक मशीन के लिए ऑनलाइन नामांकन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो 20 अगस्त 2026 को आयोजित चयन साक्षात्कार में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके थे, उनके लिए पुनः साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन *31 अगस्त  को पूर्वाह्न 11 बजे विकास भवन सभागार, गोण्डा* में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अनुपस्थित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे साक्षात्कार में *राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, निवास प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)* के साथ समय से उपस्थित हों।

उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने अथवा निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की गई है।
आगामी त्योहारों बारावफात एवं रक्षाबंधन के दृष्टिगत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित

गोण्डा। जनपद गोण्डा में आगामी त्योहार बारावफात एवं रक्षाबंधन को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संभ्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों एवं पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।बैठकों में आगामी त्योहारों के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द कायम रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।अधिकारियों द्वारा धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को त्योहारों को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह अथवा भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने तथा ऐसी किसी सूचना के संज्ञान में आने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने के लिए कहा गया।बैठक में जुलूस/धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित मार्ग एवं समय का पालन करने, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का नियमानुसार प्रयोग करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों एवं प्रमुख बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा किसी भी छोटी-बड़ी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।गोण्डा पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि आगामी त्योहारों को शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और बिना सत्यापन के किसी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा न करे।
जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर भिखारियों एवं लावारिस/बेसहारा बच्चों से किया गया संपर्क

आवश्यक सहायता हेतु संबंधित विभागों से समन्वय


गोण्डा। जनपद गोण्डा में भिखारियों एवं लावारिस/बेसहारा बच्चों की सुरक्षा एवं उनके पुनर्वास के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2026 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण कर भिखारियों तथा लावारिस/बेसहारा बच्चों से संपर्क एवं संवाद स्थापित किया गया। अभियान के दौरान जनपद के 18 थाना क्षेत्रों में कुल 50 सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण किया गया तथा 21 भिखारियों/लावारिस एवं बेसहारा बच्चों से संपर्क एवं संवाद स्थापित किया गया। पुलिस टीमों द्वारा उनकी स्थिति एवं आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की गयी। गोण्डा पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके परिवारजनों से संपर्क स्थापित करने तथा पात्र व्यक्तियों को संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक सहायता एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

*गोण्डा पुलिस की अपील:*
आमजन से अपील है कि सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों, लावारिस अथवा बेसहारा बच्चों के संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सहायता एवं पुनर्वास की कार्यवाही की जा सके।
मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक सम्पन्न

*उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें—मण्डलायुक्त*

*औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर*

*गोण्डा, 24 अगस्त।* देवीपाटन मण्डल की मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में औद्योगिक विकास, निवेश प्रस्तावों एवं उद्यमियों की समस्याओं की समीक्षा की गई।

मण्डलायुक्त ने उद्यमियों एवं उद्योग बंधु के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, पेयजल, जल निकासी एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित कर निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में आवश्यक अनुमतियां एवं सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने को कहा।

मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप मण्डल में निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्योग बंधु के सदस्य, औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग से दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 294/2026 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विश्नोहरपुर गेट के पास घेराबंदी कर अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख पुत्र झगरू उर्फ सफीउल्लाह निवासी ग्राम सहजनी चौकी मौजा परसापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख द्वारा बहला-फुसलाकर एवं डराने-धमकाने के बाद उसके साथ कई बार दुराचार किया गया। नाबालिग द्वारा भय एवं लोकलाज के कारण घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी गयी। बाद में परिजनों को घटना की जानकारी होने पर अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख पुत्र झगरू उर्फ सफीउल्लाह को विश्नोहरपुर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
थाना को मनकापुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा। थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परवेज पुत्र नूर अली को गिरफ्तार किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 23.08.2026 को थाना को0 मनकापुर पर थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी शादी दिनांक 08.02.2021 को जनपद बलरामपुर में हुई थी। तहरीर के अनुसार वैवाहिक विवाद के कारण वह अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान उसके परिचित परवेज द्वारा शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ दुराचार किया तथा उसके कहने पर उसने अपने पति से तलाक ले लिया। बाद में परवेज द्वारा शादी करने से इन्कार करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त परवेज को भिटौरा गांव के सामने मनकापुर-गोण्डा रोड पर फुल इब्राहिम शाह मजार जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, गोंडा में कांग्रेस ने कोतवाली में दी तहरीर


उन्नाव के सरकारी कार्यक्रम का वायरल वीडियो दिखाते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई की मांग की


गोण्डा। आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी गोंडा के अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर गोंडा  बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी जी को रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र सौंपा।

प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उन्नाव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय लोगों का आवागमन व आपस में बातचीत करना राष्ट्रगान का घोर अपमान है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान बज रहा है और लोग सम्मान में खड़े होने के बजाय टहल रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी भी उपस्थित थे। यह कृत्य न केवल अशोभनीय है बल्कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध है।
शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने कहा - "उन्नाव की घटना ने हर देशभक्त का सिर शर्म से झुका दिया है। राष्ट्रगान के दौरान टहलना और बातचीत करना राष्ट्र का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष जी जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मौजूदगी में ऐसा होना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे राष्ट्रगान का सम्मान करवाते। कांग्रेस पार्टी तिरंगे और राष्ट्रगान के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रवाद और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रही है।"
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में लगातार संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हो रहा है जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
इस अवसर पर डॉ सैयद अब्दुल मुजीब, सुकई भारती, जाकिर अली, इमरान खान, सुरेश गौतम, प्रदुमन शुक्ला, अनीश नाना, निरमेश श्रीवास्तव, रियाज अहमद, खगेश चतुर्वेदी, मोहम्मद शाबान, हरिराम वर्मा, आफताब अंसारी, छोटेलाल, मोहम्मद रिजवान, शिव प्रताप शुक्ला, संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मिलेगा मंच, दीपावली मेले का होगा आयोजन



*सांस्कृतिक कार्यक्रमों से निखरेगी दिव्यांगजनों की प्रतिभा*


*गोण्डा 24 अगस्त,2026*।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुश्री माधवी पांडेय ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भाँति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में “राज्य निधि योजना” के अन्तर्गत दीपावली पर्व के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए “दीपावली मेले” का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। मेले का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए चित्रों, हस्तकला एवं अन्य उपयोगी व आकर्षक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि दीपावली मेले के माध्यम से दिव्यांगजनों की रचनात्मकता, हुनर एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेले में दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को जनसामान्य तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। इससे दिव्यांगजनों को अपनी कला एवं कौशल का प्रदर्शन करने तथा स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने तथा उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि मेले के आयोजन के लिए इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं अपना प्रस्ताव तीन प्रतियों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, गोण्डा के कमरा संख्या-35 में उपलब्ध करा सकती हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किए जाएंगे। इच्छुक संस्थाओं से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय से अपना प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।
गोंडा में 30 साल पुराने नजूल भूमि मामले पर मंडलायुक्त ने दी सफाई, कहा- सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए हुई थी बातचीत
गोण्डा। मामला लगभग 1997 से यानी 30 वर्षों से लंबित है और अत्यंत मूल्यवान सरकारी नजूल भूमि से संबंधित है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इस भूमि पर वर्ष 2008 से बिना किसी विधिक प्रपत्र के एक साधारण कागज के आधार पर कथित पट्टा दर्शाया जा रहा है, जबकि भूमि सरकारी है और 1985 में पट्टा निरस्त करके सरकार के नाम पर दर्ज है। इस भूमि पर निजी विद्यालय भी संचालित हो रहा है। मंडलायुक्त द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद इस पुराने मामले की जानकारी मिलने पर उनका उद्देश्य केवल सरकारी भूमि के संरक्षण तथा सरकार की ओर से लंबित वाद में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना था।

इसी क्रम में, जब यह जानकारी नहीं मिल सकी कि संबंधित पीठासीन अधिकारी अवकाश से कब लौटेंगी अथवा अवकाश बढ़ेगा, तो मंडलायुक्त ने उन्हें केवल यह जानने के लिए फोन किया कि वे कब वापस लौट रही हैं। फोन पर न तो वाद के गुण-दोष पर चर्चा हुई, न किसी आदेश अथवा निर्णय के संबंध में कोई बात हुई और न ही वाद संख्या या वाद का नाम लेकर कोई चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारी के पत्र में भी यह उल्लेख नहीं है कि मंडलायुक्त ने वाद का नाम या संख्या लेकर कोई बातचीत की थी। पत्र में मंडलायुक्त की “27 वर्ष की सेवा” का उल्लेख भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा लगभग 16 वर्ष की है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मंडलायुक्त से बात करने के लिए संदेश दिए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी ने स्वयं उन्हें वापस फोन किया था।

मंडलायुक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा का पूर्ण सम्मान करती हैं। उनका उद्देश्य केवल लगभग 30 वर्षों से लंबित सरकारी भूमि से जुड़े मामले की प्रशासनिक स्थिति जानना और सरकारी हितों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना था। पूरे घटनाक्रम को इसी तथ्यात्मक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।