एक मामले में विधायक ढुल्लू महतो को नही मिली जमानत, अर्जी नामंजूर
धनबाद : षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला कराने के मामले में आज बुधवार 15 फरवरी को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को राहत नहीं मिली.
एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने विधायक के अधिवक्ता एस एन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.
प्राथमिकी में रामअवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह एवं विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत जान मारने की नीयत से गोली व बम से हमला कराने का आरोप है.
कनकनी चार नंबर के ग्रामीणों ने कहा था कि रामअवतार कंपनी के साइट इंचार्ज सूरज कुमार सिंह द्वारा लगभग 300 ग्रामीण मजदूरों को नियोजन देने का आश्वासन देकर बायोडाटा पर हस्ताक्षर कराया गया और वादा किया गया था कि सभी को नियोजन मिलेगा.
तभी कंपनी का काम चालू होगा. 24 सितंबर 2021 को पता चला कि कंपनी चालू होने वाली है. इसीलिए वह लोग दोपहर 1:00 बजे लोयाबाद कांटा घर के पास रामअवतार कंपनी से नियोजन की मांग करने गए थे. तभी कंपनी के मालिक अमृत सिंह तथा बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर गुर्गों द्वारा तबातोड़ गोली और बम चलाया गया.










Feb 16 2023, 21:07
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