निचली अदालत से लगे झटके के बाद हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर सीबीआई को भेजा गया था।
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अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अररविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि ‘‘जांच और न्याय के हित में’’ उनकी हिरासत जरूरी है।सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए।
बता दें कि इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
Islampur, West Bengal | Tajmul Haque alias JCB, who is accused of beating two people including a woman in Chopra,
brought to a local hospital for medical examination after arrest by police in Islampur
राज्यसभा में महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर हंगामा, खरगे ने पीएम मोदी पर कसा तंज
#parliament_session
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है।संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने चर्चा में भाग लिया।खरगे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सब पर भारी है। पीएम मोदी ने कहा था ‘एक अकेला सब पर भारी है’। मैं पूछना चाहता हूं कि एक अकेले पर आज कितने भारी हैं? खरगे ने कहा कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार को घेरा
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। इस साल राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण जनवरी में और दूसरा जून में था। पहला अभिभाषण चुनावों के लिए था और दूसरा उसकी नकल था। उनके अभिभाषण में दलितों, अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो कोई विजन था और न ही कोई दिशा। पिछली बार की तरह यह सिर्फ सरकार की सराहना के शब्दों से भरा था।
राज्यसभा में महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर हंगामा
खरगे ने राज्यसभा में महापुरुषों की मूर्तियों को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की मूर्तियां संसद से हटाई गई। गांधी, बाबा साहेब, शिवाजी सब की मूर्तियां हटा दी गईं। बाबा साहेब मूर्ति लगाना जरूरी है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। बाबा साहेब की इंसल्ट न करें। उनका अपमान 50 करोड़ SC-ST का अपमान होगा।
छठे दिन संसद की कार्यवाही शुरू, आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी
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18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। आज छठे दिन संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सदन ने टी20 विश्व कप 2024 जीतने पर क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम इंडिया को बधाई दी। राज्यसभा के सभापति ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी।
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संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे 11.10 बजे बोलेंगे। वहीं, राहुल गांधी सवा 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे।उम्मीद है कि jराहुल गांधी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे उठाएंगे।
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर कहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तो उसने कहा था कि (गिरफ्तारी का) कोई आधार नहीं है।
देश में आज से लागू नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, जानें किसने कराया केस और क्यों?
#new_criminal_laws_2024_first_fir_registered_in_delhi
देश में तीन नए क्रिमिनल कानून आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गए। तीन नए क्रिमिनल कानून के तहत देश में पहली एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ गांव निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
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आज से पूरे देश में तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए है। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीनों पुराने कानून इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमनल प्रोजीसर कोड (CrPC) 1898, 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 कानून समाप्त हो गए।जिनके तहत कानूनों की परिभाषा बदल गई है। अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इन तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आने की उम्मीद है।
संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इन तीनों बिल कानू का रूप ले लिया। 2019 से इन तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ था। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पुराने कानूनों का मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था। उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय करने का नहीं। इन तीनों नए क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य दंड नहीं, न्याय देना है. यहां दंड, न्याय देने का एक चरण है।
भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।
वहीं नए कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यह एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज की गई। थाने के सब इंस्पेक्टर ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी एक स्ट्रीट वेंडर को बनाया गया है। वहीं केस भारतीय न्याय संहिता कानून की धारा 285 के तहत दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसआई कार्तिक मीणा ने स्ट्रीट वेंडर पकंज कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान जब वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के आस-पास एरिया का जायजा ले रहे थे तो पकंज की रेहड़ी नजर आई। पंकज अपनी रेहड़ी पर पानी, बीड़ी, सिगरेट बेच रहा था, लेकिन यह रेहड़ी उसने आने जाने वाले रास्ते पर लगाई हुई थी। उसकी रेहड़ी के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। सब इंस्पेक्टर ने उसे रेहड़ी हटाकर कहीं और लगाने के लिए कहा, लेकिन पंकज अपनी बात कहकर उनकी अनदेखी करके चला गया। इस बर्ताव के चलते उन्होंने रेहड़ी मालिक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली।
Jul 01 2024, 13:40
पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ क्रूरता का मामला आया है। चोपरा ब्लॉक में बीच सड़क पर एक महिला और एक पुरुष को एक शख्स ने बेरहमी से पीटा है। भरी भीड़ के बीच में महिला और पुरुष की पिटाई की गई। इस घटना क