सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, नैब को जमकर लगाई फटकार, पूछा- कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब)को जमकर फटकारा। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट न इससे पहले पीटीआई के चेयरमैन को एक घंटे के अंदर हाजिर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इमरान की रिहाई पर आज ही कोई बड़ा फैसला दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब से पूछा, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में तीन सदस्यों की बेंच पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा चीफ जस्टिस अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनाल्लाह अल कादिर ट्रस्ट में हुई इमरान की गिरफ्तारी पर सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इमरान की गिरफ्तारी वैध है या अवैध। जस्टिस मिनाल्लाह ने नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (नैब) को फटकार लगाई है। नैब से सवाल किया गया है कि आखिर उसे कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी।
नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में आपकी अर्जी पर सुनवाई होनी थी। क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब ने कानून तोड़ा और कोर्ट का अपमान किया है। नैब ने जो किया अब उसे कोर्ट देखेगी। वहीं, नैब की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।
ऐसा होता रहा तो, लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ सरकार पर भी सख्त दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को बुलाया। पाक चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान वापस दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही गिरफ्तारी होती रही तो लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट में सबकी रक्ष जरूरी है।
May 11 2023, 18:17