दुर्गा पूजा पंडालों के लिए रांची प्रशासन की सुरक्षा गाइडलाइन जारी
रांची - दुर्गा पूजा 2025 के मद्देनजर, रांची जिला प्रशासन ने पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम भक्तों और पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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मुख्य दिशा-निर्देश:
सुरक्षित दूरी: पूजा पंडालों का निर्माण 33 KVA और 11 KVA जैसी हाई-वोल्टेज लाइनों से सुरक्षित दूरी पर करें।
बिजली कनेक्शन: झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अनुमति मिलने के बाद ही बिजली का काम शुरू करें।
अर्थिंग की व्यवस्था: हर पंडाल में कम से कम दो अर्थिंग बनाना अनिवार्य है।
नियंत्रण कक्ष: बिजली का नियंत्रण कक्ष ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ भीड़ न हो और बिजली कर्मचारी आसानी से पहुंच सकें। यहां रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी और शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जैसे सुरक्षा उपकरण जरूर रखें।
उचित तार का उपयोग: लोड के हिसाब से सही आकार के तारों (केबल) का ही इस्तेमाल करें और कटे-फटे तारों का बिल्कुल भी उपयोग न करें।
आईएसआई मार्क: सिर्फ आईएसआई-मार्क वाले बिजली उपकरणों और सामान का ही उपयोग करें।
जेनरेटर: जेनरेटर लगाने के नियमों का पालन करें और उसमें सही अर्थिंग की व्यवस्था करें।
अनाधिकृत कनेक्शन से बचें: रोड किनारे गुजर रहे तारों से हुक फंसाकर कनेक्शन न लें, क्योंकि इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है।
जिला प्रशासन ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से अपील की है कि वे इन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी तरह की जान-माल की हानि से बचा जा सके।
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