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*ई-वे बिल के प्रावधान में छूट समाप्त करने से ईमानदारी से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को होगा फायदा

रायपुर-  वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रूपए से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था, साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल कि आवश्यकता नहीं थी।

वर्ष 2018 में ई-वे बिल के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये प्रावधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टर्स को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था। देश भर में ई-वे बिल के प्रावधान लागू हुये अब 6 साल का समय हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोडकर देश के अधिकांश राज्यों में राज्य के भीतर माल के परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य है। केंद्रीय कर विभाग द्वारा भी ई-वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी गई है।

ई-वे बिल जारी करने में दिये गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बिल जारी करने वालों ने किया है, इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं परंतु सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आइ.टी.सी. का लाभ नहीं मिल पाता है। ई-वे बिल के प्रावधान लागू होने से सर्क्युलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी।

ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से राज्य में कर अनुपालन के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव होगा। इससे बोगस बिल जारी करने, कच्चा बिल जारी करके कर अपवंचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है मतगणना, प्रेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण - रीना बाबासाहेब कंगाले

रायपुर  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना प्रेक्षक (काउंटिंग ऑब्जर्वर) की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण में कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को मतगणना के सभी पहलुओं की बारीक जानकारी होनी चाहिए। मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए मतगणना प्रेक्षक को निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं।

प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल, विनय अग्रवाल और रुपेश कुमार वर्मा ने मतगणना स्थल पर प्रेक्षक की भूमिका, ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना हॉल में कितने टेबल लगाए जाने हैं, टेबल किस प्रकार लगाए जाने हैं, प्रत्याशी, उनके अधिकृत प्रतिनिधि और मतगणना अभिकर्ता कितने होंगे तथा किन स्थानों पर बैठेंगे, वीवीपैट की गणना के लिए कौन सा टेबल निर्धारित किया जाए, डाक मतपत्रों की गणना कहाँ हो, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्त राज्य के अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्थल पर मास्टर ट्रेनर रुपेश कुमार वर्मा ने प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का संचालन भी अधिकारियों के समक्ष किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

बेमेतरा फैक्ट्री हादसे के बाद एक्शन में सरकार, उद्योगों की विशेष सुरक्षा जांच करने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने दिए निर्देश

रायपुर- बेमेतरा फैक्ट्री हादसे के बाद सरकार उद्योगों में सुरक्षा मापदंड को लेकर गंभीर हो गई है. उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को उद्योगों में जानलेवा हादसों में कमी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. इनमें विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्रियों का उत्पादन या प्रयोग करने वाले उद्योगों का विशेष सुरक्षा जांच करना शामिल है.

मंत्री देवांगन ने अपने पत्र में बेमेतरा हादसे पर दुःख प्रकट करते हुए लिखा है कि भीषण हादसे में कई श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई जो की अत्यंत ही दुखद है. चूंकि राज्य में श्रम विभाग का कार्य राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों के हितप्रहरी के रुप में कार्य करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरी रखते हुए श्रमवीरों के आजीविका व जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है.

इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा करवाना व उसकी रिपोर्ट विभाग को प्रदाय करना, जिसकी मासिक और वार्षिक समीक्षा हो. थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट एजेंसी की मान्यता को पुनः निर्धारित करना. उद्योग जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का प्रयोग या उत्पादन करते हों, ऐसे सभी उद्योगों का विशेष सुरक्षा जांच व समीक्षा की जाए.

बेमेतरा फैक्ट्री हादसे पर सीएम से की चर्चा

उद्योग मंत्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल शाम भेंट कर बेमेतरा के औद्योगिक हादसे पर गहन चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उद्योगों में सुरक्षा सर्वोपरि भाव के साथ सेफ्टी उपायों पर जोर देने पर गंभीरता जताई है. मंत्री देवांगन ने बताया कि उद्योग व्यवस्था में सेफ्टी के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी. शासन द्वारा अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा ताकि वे सुरक्षा मानकों का नियमित जांच कर सके. इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर हैं.

श्रमिकों से 8 घण्टे से अधिक न लें काम

मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग के सचिव को निर्देशित किया है की किसी भी उद्योग में श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए. मंत्री देवांगन ने विधानसभा के बीते सत्र में कई विधायकों द्वारा लाए गए संज्ञान का उल्लेख करते हुए की उद्योगों द्वारा श्रम कानून का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से श्रमिकों से 12 घंटे से अधिक समय तक कार्य लिया जा रहा है. इस पर अधिकारियों को तत्काल श्रम कानूनों का पालन कराने के निर्देशित किया गया है.

अकुशल श्रेणी में 100 फीसदी श्रमिक स्थानीय हों

मंत्री देवांगन ने एक बार फिर स्थानीय श्रमिकों को लेकर गंभीरता दिखाई है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है की स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर कम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ ओद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप उद्योगों द्वारा आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 100 फीसदी, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70 फीसदी और प्रबंधकीय श्रेणी में न्यूनतम 40 फीसदी रोज़गार दिए जाने का प्रावधान है. मंत्री देवांगन ने प्रावधान का पालन करने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

आप इतने बेबस क्यों हैं? गृह विभाग नहीं संभल रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते, दीपक बैज का गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र

रायपुर-   कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा है जिसमें विजय शर्मा द्वारा पीडिया मुठभेड़ मामले में कांग्रेस के जांच दल द्वारा उठाए गए तथ्यों पर आपत्ती व्यक्त करने को लेकर ढेर सारी बातें लिखी हैं। पत्र में लिखा है कि बस्तर में शांति के लिए उपमुख्यमंत्री जी आप जितने चिंतित हैं उतना ही चिंतित कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी ने बस्तर में शांति बहाली के लिए सरकार के हर कदम के साथ खड़ी है लेकिन यह प्रयास बस्तर के मासूम आदिवासियों की जिंदगी के शर्त पर हो यह हमें मंजूर नहीं। पत्र में यह भी बताया गया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रयास से बस्तर में शांति स्थापना की शुरुआत हुई थी जिसके कारण 80% नक्सली गतिविधियां कम हो गई थी, वर्तमान सरकार ने उस पर अविश्वास क्यों जताया? बस्तर में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई, वन अधिकार पट्टे, सामुदायिक वन अधिकार पट्टे बाँटकर उनमें एक नया भरोसा पैदा किया।

15 सालों तक भाजपा के रमन राज में हुए फर्जी एनकाउंटर से आदिवासियों का भरोसा डीगा था, जंगल में रहने वाला हर आदिवासी नक्सली है यह सोच घातक है इसी सोच का परिणाम था कि हजारों निर्दोष आदिवासी जेल में वर्षों तक बंद रहे। कांग्रेस सरकार ने उनको रिहा करने के लिए जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था।

पत्र में दीपक बैज ने लिखा कि गृह मंत्री जी कभी आप नक्सलियों से सुझाव मांगते हैं, कभी नक्सलियों के घर जाकर लाल भाजी खाने का प्रस्ताव रखते हैं तो कभी हाथ जोड़कर विपक्ष से सुझाव मांगते हैं। आप इतने बेबस क्यों हैं? गृह विभाग नहीं संभल रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते।

छत्तीसगढ़ में E-Way Bill लागू : मंत्री ओपी चौधरी बोले- प्रदेश में इंस्पेक्टर राज की वापसी नहीं… चेंबर ने मिनिस्टर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर- छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग ने सोमवार को टैक्स सुधार में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन पर ई-वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा. वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा है. ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने की मांग की है.

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि चेंबर ने पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10–31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने निवेदन किया. साथ ही चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से पूर्व में जारी अधिसूचना के अंतर्गत ई–वे बिल से संबंधित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट और ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा.

छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं- मंत्री ओपी चौधरी

ई-वे बिल पर वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी से ने कहा कि देश में पहले से ई-वे बिल सिस्टम लागू है. भारत सरकार से भी इस बारे में लगातार निर्देश आ रहे थे. इस सवाल पर कि यह इंस्पेक्टर राज की वापसी तो नहीं है, ओपी चौधरी ने कहा कि आईटी के इस युग में अब इंस्पेक्टर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता. सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को खामख्वाह परेशान नहीं किया जाएगा. इसका निर्देश उन्होंने अफसरों को दे दिए हैं. जीएसटी विभाग के लोग अगर अकारण किसी व्यापारी को परेशान करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही और एथलीट बंशीलाल नेताम का निधन, माउंट एवरेस्ट पर दुर्घटना का हुए थे शिकार

कांकेर- साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके एथलीट, पर्वतारोही बंशीलाल नेताम का निधन हो गया है. बंशीलाल छत्तीसगढ़ पुलिस में कमांडो ट्रेनर थे. बंशीलाल साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके थे. इसके साथ ही वो एथलीट, पर्वतारोही, बाइक राइडर, महान प्रेरक वक्ता थे. 20 मई को वे माउंट एवरेस्ट पर हुए दुर्घटना का शिकार हो गए थे. इसके बाद उनका नेपाल में इलाज चल रहा था. सोमवार दोपहर तीन बजे उन्होंने नेपाल के एचएएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली.

कालानाग पर्वत फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे बंशीलाल

बंशीलाल नेताम उत्तराखंड के कालानाग पर्वत फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे. उन्होंने 11 दिन तक माइनस 15 डिग्री तापमान में चढ़ाई कर छह हजार मीटर से भी अधिक की चढ़ाई पूरी की थी. इसी साल अप्रैल महीने में वे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई (8850+ मीटर) के लिए नेपाल गए थे. इस दौरान उन्होंने 19 मई 2024 तक 6400 मीटर की चढ़ाई पूरी की.

अविनाश ठाकुर, डीएसपी कांकेर ने बताया कि बंशीलाल नेताम हमारे यहां आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. वे छुट्टी लेकर 70 दिनों के लिए गए हुए थे. इस दौरान उनके साथ हादसा हो गया. 20 मई को उनकी तबीयत खराब हुई. 21 मई को उनको नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया. एयरलिफ्ट संभव नहीं था. एम्स में भी बात की गई थी. एक हफ्ते के लिए उनको ऑब्जरवेशन में रखा गया था. हालांकि आज दोपहर साढ़े तीन बजे उनका देहांत हो गया.

अवैध प्लाटिंग मामले में कलेक्टर सख्त, हल्का पटवारी को किया निलंबित

सक्ती- अवैध प्लाटिंग मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन को निलंबित कर दिया गया है. सक्ती के ग्राम नंदौरखुर्द में हुए अवैध प्लाटिंग में पटवारी को दोषी पाया गया था. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है. बता दें कि दो दिन पहले ही भू स्वामी और पटवारी कुंजन राम पर जुर्माने की कार्रवाई हुई थी.

जारी आदेश के अनुसार, तहसील सक्ती अंतर्गत कार्यरत हल्का पटवारी श्रीकुंजन राम देवांगन के द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी नहीं देने के कारण कुंजन राम देवांगन पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा एवं उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्‍या को राहत नहीं: 3 जून तक रहेगीं ईओडब्‍ल्‍यू की रिमांड पर

रायपुर- छत्‍तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित कोयला घोटाला में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू और राप्रसे की अफसर सौम्‍या चौरसिया की रिमांड पूरी होने पर ईओडब्‍ल्‍यू ने आज दोनों को कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही ईओडब्‍ल्‍यू ने दोनों से आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। ईओडब्‍ल्‍यू के रिमांड आवेदन को कोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया। दोनों महिला अफसर फिलहाल ईओडब्‍ल्‍यू की रिमांड पर रहेगीं। दोनों को अब 3 जून को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बता दें कि कोयला घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज मामले में दोनों महिला अफसर जेल में थे। ईओडब्‍ल्‍यू ने दोनों को कोर्ट के निर्देश पर जेल से गिरफ्तार करने के बाद पिछले सप्‍ताह कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया था। कोर्ट ने पहले 4 दिन की रिमांड मंजूर की थी, जिसकी अवधी आज पूरी होने पर ईओडब्‍ल्‍यू ने दोनों को फिर से आज कोर्ट में पेश किया था।

जरूरतमंद मरीजों के लिए कोटा स्टेडियम में आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर

रायपुर-  डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित मॉडल ब्लड बैंक सेंटर एवं पांचजन्य संतति विकास सेवा समिति छत्तीसगढ़ के सहयोग से, सरगुजा संभाग से आने वाले जरूरतमंद मरीजों के लिए, रविवार को कोटा स्टेडियम रायपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 10 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।

पांचजन्य संतति विकास सेवा समिति छत्तीसगढ़ की तरफ से कैंप का कार्यभार रवीश गुप्ता ने और मॉडल ब्लड (बैंक) सेंटर की तरफ से डॉ. अविरल मिश्रा की निगरानी में संपन्न हुआ।

रक्तदान शिविर की टीम में डॉ. नागश्री, डॉ. कुसुमलता, डॉ. सारांश, डॉ. संस्कृति, डॉ. संस्कार , नूरानी खान, जितेन्द्र यादव, लोमश, हेमा कश्यप, भूमिका यादव, शोभाराम साहू, लखपति पटेल, राकेश बंजारे, राकेश शर्मा, पैरामेडिकल स्टाफ में शुभम, सिद्धार्थ, हेमा, वंदना थे। सभी के विशेष सहयोग से यह रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया।

हेमचंद माझी को वाय श्रेणी की सुरक्षा, गृह विभाग द्वारा आदेश जारी


रायुपर-  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हेमचंद माझी को वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संबंध में गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा प्रोटेक्शन रिव्यू गुप की बैठक में हेमचंद माझी (नारायणपुर) को सुरक्षा श्रेणी प्रदान किए जाने की अनुशंसा और प्रदेश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह आदेश जारी किया गया है।