सीवान के चर्चित चिलमरवा हत्याकांड मामले में 11 साल बाद कोर्ट का आया बड़ा फैसला, भाकपा (माले) के दो विधायक समेत 10 आरोपति हुए बरी
डेस्क : बिहार के सीवान जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले के चिलमरवा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तकरीबन 11 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस मामले में आरोपित भाकपा (माले) के दो विधायक समेत 10 आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
बताते चलें कि 6 जुलाई 2013 को चिलमरवा हत्याकांड हुआ था। इसमें बलौर के राजनारायण सिंह उर्फ राजू सिंह व सोहगरा निवासी मुकेश सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। जबकि, विशवार गांव के घनश्याम मिश्रा जख्मी हो गए थे। इसमें बेलौर निवासी व मृतक राजू सिंह के पिता अमर सिंह ने केस किया था। जिसमें दरौली विस के विधायक सत्यदेव राम, जीरोदेई के माले विधायक अमरजीत, विश्राम मांझी, लोरिक राम, दिनेश राम, उदय भान राम, रामकिशुन राम उर्फ बेंगा व छोटे लाल शर्मा समेत अन्य को आरोपित किया गया था।
चिलमरवा हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश नरेन्द्र कुमार की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। जिसमें माले के दो विधायक के दरौली विधायक सत्यदेव राम, जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा सहित 10 आरोपितों को सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
Mar 31 2024, 12:16