फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसने के लिए फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया जारी निर्देश
औरंगाबाद : यूट्यूब सोशल मीडिया से जुड़कर अपने आप को पत्रकार बता कर लोगों से विज्ञापन एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की शिकायत के नाम पर रुपए एठने वाले पत्रकारों की अब जिला तथा सब डिवीजन स्तर पर जांच के बाद निर्देशित अधिकारियों को अपने कार्यालय पर पत्रकारों की सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। इस बावत केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में फर्जी पत्रकारों को लेकर शक्ति का रूप अपनाते हुए सभी राज्य के प्रमुख सचिव के नाम पर मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में 17 बिंदुओं के आधार पर पत्रकारों की पहचान कर जिला जनसंपर्क कार्यालय मैं नाम पंजीबद्ध किए जा सकेंगे। साथ ही ग्रेजुएशन मान्यता प्राप्त पत्रकारिता का डिप्लोमा या बीएफ हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन ही मान्य होंगे । पत्रकारिता का अनुभव प्रमाण लेखनी प्रमाण ही मान्य होगा उन्हें ही वरीयता दी जाएगी ।
अंगूठा टेक पर शीघ्र ही कार्रवाई के निर्देश जारी सुनिश्चित किया गया है मंत्रालय के निर्देशित नियमों के अनुसार कोई भी अखबार मालिक किसी भी व्यक्ति को कार्ड जारी नहीं कर सकेगा जब तक कि उस समाचार पत्र के मुख्य संपादक के हस्ताक्षर पत्रकार परिचय पत्र कार्ड पर नहीं होंगे। परिचय पत्र कार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा मुख समाचार पत्र की ओर से परिचय पत्र जारी करने से पूर्व परिचय पत्र जारी करता के संदर्भ में समुचित जानकारी शासन के नियमानुसार जांचने के बाद यह परिचय पत्र जारी किया जाता है।
इसके अंतर्गत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 17 बिंदु सभी राज्य के प्रमुख सचिव को भेजे परिपत्र में बताया गया है कि सही मायने में वही पत्रकार माना जाएगा की गाइड लाइन के अनुसार शासन के द्वारा निर्देशित नियमों के अंतर्गत होगा। शासन के नियमानुसार पत्रकार का व्यापार व्यवसाय क्या है वह अपनी जीविका किस साधन से चलाता है कहीं ऐसा तो नहीं अवैध रूप से कोई व्यापार में लिप्त हो या पत्रकारिता की आड़ में जिस व्यापार से जुड़ा है उसमें शासन की गाइड लाइन क्या अंतर्गत कार्य नहीं करने का कारण बनकर पत्रकारिता क्षेत्र में आकर अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। वह अपराधी तो नहीं है पुलिस रिकॉर्ड में अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको कोई भी समाचार पत्र का कार्यालय अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता है। किसी भी समाचार पत्र के प्रतिनिधि के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है और समाचार पत्र पर भी शासन की ओर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में सभी राज्यों को सख्त निर्देश देते हुए नियमों का पालन करते हुए मंत्रालय को सूचित करने का आदेश जारी किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव को भी फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सही मायने के पत्रकारों की लिस्ट सबडिवीजन स्तर पर अनु विभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाना पर चस्पा की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रसारण मंत्रालय को सबसे अधिक शिकायत शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग ने भेजी है जिसमें सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पत्रकारों द्वारा ब्लैकमेल करने एवं पत्रकारिता की आड़ में अधिकारी तथा कर्मचारियों को धमकी देना विज्ञापन के नाम पर रूपये ऐंठना नहीं देने पर प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए यूट्यूब एवं सोशल मीडिया पर गलत समाचार से अधिकारियों को मानसिक परेशान करने की स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Jun 14 2023, 16:57