गिरिडीह:राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 अभियान के तहत यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर दिया जा रहा है जानकारी
गिरिडीह:राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 अभियान के तहत इस ट्रैफिक सिग्नल, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना तथा ड्राइविंग लाइसेंस हेलमेट आदि का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना, गति सीमा का पालन करना, अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन कर वाहन ना चलाना, सीट बेल्ट आदि अनेक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा यातायात नियमों के उचित अनुपालन को लेकर अन्य दिशा-निर्देश के बारे में आमजनों को प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
आप गुड समेरिटन कैसे बन सकते हैं:
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करके, दुर्घटना स्थल पर पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचित कर के, ना ग्रस्त व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें। गुड समेरिटन को सरकार द्वारा सरकारी लाभ भी दिया जाता है। जैसे:- प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र तथा जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है।
मोटर यान अधिनियम की धारा 134 (A), झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी 2020, के तहत किसी भी गुड सेमेरिटन को पुलिस द्वारा घटना का साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। पुलिस द्वारा किसी भी रिकॉर्ड फॉर्म/रजिस्टर में नाम पता, आदि ब्यौरा देने के लिए नहीं किया जायेगा। पुलिस या स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सम्मानपूर्वक वव्यहार किया जायेगा। सड़क दुर्घटना होने पर पहले घंटे (GOLDEN HOUR) में मिली मदद घायल व्यक्ति की जान बचा सकता है।
● सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा...
● सड़क सुरक्षा एवं वाहन परिचालन के लिए आवश्यक नियम:-
1- रुकें या गति धीमी करें:- अनियंत्रित वा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें।
2. सीट बेल्ट बांधे, ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहे।
3. यातायात के नियमों और चिन्हों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें।
4. गति सीमा का पालन करें एवं अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करो।
5. वाहन को दुरुस्त रखें और सड़क पर परेशान व दुर्घटना से बचे।
6. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें, ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें।
7. हेलमेट पहनें दुपहिया वाहन सवार हेलमेट अवश्य पहने।
8. वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें: अपनी और अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
9. नम्र रहकर सड़क का इस्तेमाल करें और दूसरों का ध्यान रखें। सड़क पर क्रोध / रोष न करें।
10. शराब और वाहन का मेल सही नहीं:- जिम्मेदार बने, शराब पीकर वाहन न चलायें।
● माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (1) नशे में वाहन चलाना, (2) गति सीमा का उल्लंघन करना, (3) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करना, (4) ओवर लोडिंग, दण्डनीय अपराध है और चारों यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 3 माह के लिए चालक अनुज्ञप्ति निलंबित करने का प्रावधान है।
● हमेशा सुरक्षा टोप (हेलमेट) पहनें मोटरवाहन संशोधन अधिनियम 2019 धारा 194 (D)
Jun 02 2023, 09:40