कोलकाता रेप और मर्डर केस: पीड़िता के परिवार ने कहा- संजय रॉय की सजा से हमें दिक्कत नहीं
कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की मांग की गई है. वहीं, पीड़िता के माता-पिता की तरफ से अलग ही गुहार लगाई गई है. परिवार ने आवेदन दिया है कि उन्हें संजय रॉय की सजा से दिक्कत नहीं है. इस मामले में अन्य के खिलाफ जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाए. इसका मतलब ये है कि पीड़िता के परिवार को संजय रॉय को फांसी की सजा नहीं चाहिए.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को दो अपीलों को स्वीकार करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा. इसमें एक अपील पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरी सीबीआई की है. इस अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
कोर्ट में राज्य सरकार और सीबीआई ने क्या कहा?
जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों को सुना. दोनों ने हाई कोर्ट में कहा कि अपराध के एकमात्र दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाला सियालदह कोर्ट का आदेश अपर्याप्त है. सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने दोषी के लिए फांसी की मांग की है.
कोर्ट में सीबीआई ने किया ये दावा
सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि केवल उसे ही सजा की अपर्याप्तता के आधार पर हाई कोर्ट के सामने अपील करने का अधिकार है, क्योंकि वो मामले की जांच और अभियोजन एजेंसी है. राज्य सरकार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अलावा वो भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की अपर्याप्तता का दावा करते हुए अपील कर सकती है.
बीते दिन पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने रविवार को कहा था, पीड़िता के माता-पिता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम कर राजनीति कर रहे हैं. इससे एक दिन पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि पीड़िता के माता-पिता का इस्तेमाल उन ताकतों द्वारा किया जा रहा है जो सीएम ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं.
Jan 27 2025, 17:31