संगोष्ठी के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले विक्रय सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार द्वारा नंबर प्लेट उपलब्ध करने के लिये मेसर्स रियल बेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमार्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है. प्रदेश के सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर को इसे लगाने के लिए अधिकृत किया गया है.
आयोजन के दौरान इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने HSRP नंबर प्लेट वाहन मालिक द्वारा आर्डर करने व डीलर द्वारा लगाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की.
बता दे कि भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी. सरकार ने देश में सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना जरूरी कर दिया गया है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियम के अनुसार जुर्माना किया जाएगा.
मोटर या अधिनियम 1988 में दिए गए प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनल्टी से बचने के लिए केंद्रीय वाटर या नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह HSRP समान दिखने वाली प्लेट स्मार्ट नंबर प्लेट कैसे होलोग्राम इंडिया मार्क इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाली वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण सिद्ध प्लेट से बदलना अनिवार्य कर दिया है.
क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यह एक तरह के नंबर प्लेट होती है जिसे भारत सरकार ने तय किए गए मानक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी होती है और इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं.
1. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड होता है.
2. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में लेजर युक्त यूनिक सीरियल नंबर होता है.
3. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अशोक चक्र का 3D होलोग्राम होता है.
4. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बाई और के ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है.
5. इसमें भी कल आईडेंटिफिकेशन नंबर लेजर ऐड कोडेड होता है.
6. इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दो नॉन रियुजेबल लॉक होते हैं.
7. अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए, वाहन स्वामी को HSRP लगाना अनिवार्य होगा. नोटीफिकेशन के 120 दिन के भीतर वाहनों (19/03/2025 तक) HSRP लगाना आवश्यक होगा.
8. HSRP हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा.
9. मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली HSRP / समान दिखने वाली प्लेटे / स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम / इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा.
10. अनाधिकृत रूप से HSRP की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी.
11. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना.
12. वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से वाहन वाहन मालिक को कई तरह से सुविधा मिलती है.
Dec 03 2024, 18:16