*लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष,पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
*जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष,पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
सुलतानपुर 19 मार्च/जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व,पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को धारा 127 (क) आरपी एक्ट 1951 के प्रावधानों (पैम्पलेट, पोस्टर आदि मुद्रण पर प्रतिबंध) की विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उन्होंने सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकाशक की पहचान के बिना किसी प्रकार का मुद्रण ना करें, पोस्टर, पैम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक का नाम, मो0नं0, प्रतियों की संख्या लिखना अनिवार्य है, उन्होंने कहां कि यह सुनिश्चित करना आप सभी का दायित्व है।
जिलाधिकारी महोदया द्वारा पूर्व के चुनाव में किसी प्रिंटिंग के स्वामी द्वारा अपने अनुभव साझा करने को कहा गया तो कोमल ऑफसेट पयागीपुर के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकाशन की सूचना चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भर कर 3 दिन के अन्दर निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा । उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 06 जून, 2024 तक एम.सी.सी. लागू रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी चरित्र हनन के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज, जिसमें कोई ऐसा मामला या सामग्री शामिल हो, जो अवैध/अपराधिक या आपत्ति जनक हो, ऐसी प्रतियों का मुद्रण नहीं किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने कहा कि मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) एवं प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित अनुबन्ध ‘‘क‘‘ में प्रकाशक द्वारा घोषणा करना अनिवार्य होगा, यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा जैसे व्यक्तिगत तौर पर जानने होंगे। दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रित कागजातों की संख्या तथा मुद्रण के लिये वसूल की गयी कीमत का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा अनुबन्ध ‘‘ख‘‘ पर सूचना निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ला द्वारा सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में जारी गाइड लाइन का अनुपालन किए जाने की अपील की गई। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव,जिला सूचना अधिकारी डॉ.धीरेंद्र कुमार,सहित निर्वाचन आयोग के कर्मचारी व प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी उपस्थित रहें।

*जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष,पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को धारा 127 (क) आरपी एक्ट 1951 के प्रावधानों (पैम्पलेट, पोस्टर आदि मुद्रण पर प्रतिबंध) की विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उन्होंने सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकाशक की पहचान के बिना किसी प्रकार का मुद्रण ना करें, पोस्टर, पैम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक का नाम, मो0नं0, प्रतियों की संख्या लिखना अनिवार्य है, उन्होंने कहां कि यह सुनिश्चित करना आप सभी का दायित्व है।
जिलाधिकारी महोदया द्वारा पूर्व के चुनाव में किसी प्रिंटिंग के स्वामी द्वारा अपने अनुभव साझा करने को कहा गया तो कोमल ऑफसेट पयागीपुर के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकाशन की सूचना चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भर कर 3 दिन के अन्दर निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा । उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 06 जून, 2024 तक एम.सी.सी. लागू रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी चरित्र हनन के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज, जिसमें कोई ऐसा मामला या सामग्री शामिल हो, जो अवैध/अपराधिक या आपत्ति जनक हो, ऐसी प्रतियों का मुद्रण नहीं किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने कहा कि मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) एवं प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित अनुबन्ध ‘‘क‘‘ में प्रकाशक द्वारा घोषणा करना अनिवार्य होगा, यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा जैसे व्यक्तिगत तौर पर जानने होंगे। दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रित कागजातों की संख्या तथा मुद्रण के लिये वसूल की गयी कीमत का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा अनुबन्ध ‘‘ख‘‘ पर सूचना निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ला द्वारा सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में जारी गाइड लाइन का अनुपालन किए जाने की अपील की गई। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव,जिला सूचना अधिकारी डॉ.धीरेंद्र कुमार,सहित निर्वाचन आयोग के कर्मचारी व प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी उपस्थित रहें।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत बन्दर का कटका क्लब सामाजिक संस्था ने किया हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार किया। अपको बताते चलें जयसिंहपुर क्षेत्र के भटमई पावर हाउस चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बंदर की मृत्यु हो गई सूचना पर कटका क्लब की टीम पहुंची और बंदर का हिंदू रीति रिवाज से कराया अंतिम संस्कार कटका क्लब सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र की अगुवाई में किया गया । इस मौके पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया कि दरअसल, सनातन धर्म में बंदर को बजरंगबली का रूप माना गया है और इसी के चलते संस्था ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया.।
युवा क्रीडा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वीर विक्रम सिंह ने लोगों से अपील भी की कि इस तरह से जानवरों के लिए सभी लोग आगे आए ताकि उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके।संस्था के आई टी सेल प्रभारी मोनू यादव ने कहा संस्था इस प्रकार के सामाजिक कार्य में आगे रहने का कार्य करती है। संस्था लगातर संरक्षक राजकुमार मिश्र दिशा निर्देश पर कार्य करती रहती हैं। अंतिम संस्कार में शामिल हुए शिक्षक साहित्यकार सर्वेश कांत वर्मा , शीतला प्रसाद पांडेय, बृजेंद्र मिश्र, सुधीर यादव,मथुरा प्रसाद सिंह जटायू, राज बहादुर राना, नफीसा खातून, कांति सिंह, डॉ सुनील कुमार पाण्डेय साहित्येंदु, राम दयाल सिंह, कमल नयन तिवारी आदि लोग रहे।
*मतदाताओं की मजबूती के सहारे लोकसभा फतह करने की बनी रणनीति*
*मतदाताओं की मजबूती के सहारे लोकसभा फतह करने की बनी रणनीति*
सुल्तानपुर,भाजपा जिला अध्यक्ष डा.आर.ए. वर्मा और किसान मोर्चा के अध्यक्ष अरुण जायसवाल ने शीर्ष नेतृत्व की सहमति से किसान मोर्चा के जिले की टीम का किया गठन। जिसमें भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि संदीप मिश्र को जिला उपाध्यक्ष बनाया है,जिसको लेकर भाजपाइयों ने खुशी मनाई।
*हर बूथ पर लहराएं जीत का परचम : नंद गोपाल गुप्ता 'नन्दी'*
भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ आरए वर्मा की अध्यक्षता में इसौली व लंभुआ विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री नन्दी ने कहा यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा पार्टी विकास, सुशासन व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी।हर बूथ पर जीत का परचम लहराने के लिए कार्यकर्ता मिशन मोड में जुट जाएं।
इस मौके पर वि.सभा प्रभारी काली बख्श सिंह,वि.सभा संयोजक ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, विजय त्रिपाठी,प्रदीप शुक्ला, जिला सह मीडिया प्रभारी अशोक सिंह, बबिता तिवारी,पूजा कसौधन, अयोध्या प्रसाद वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद,कुंवर बहादुर सिंह, सुषमा जायसवाल, जगदीश चौरसिया विजय द्विवेदी समेत समस्त मंडल अध्यक्ष,मंडल प्रभारी व चुनाव प्रबंधन समिति के जिम्मेदार मौजूद रहे।
पार्टी प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि सदर विधानसभा की बैठक मुइली चौराहा, बगिया गांव तथा कादीपुर विधानसभा की बैठक डॉ संजीव पांडे के आवास शाहगंज रोड, कादीपुर में आयोजित हुई।बैठकों में चुनाव प्रबंधन समिति व कोर कमेटी के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे।
सुल्तानपुर:मौसम प्रतिकूल हो या अनुकूल, व्यस्तता कैसी भी हो,स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो तो गोमती मित्र मंडल का साप्ताहिक श्रमदान नहीं रुकता, वह चाहे सीताकुंड धाम पे हो या अन्यत्र किसी भी सार्वजनिक स्थान पे,,कारण गोमती मित्र स्वच्छता से समझौता नहीं करते,१७ मार्च रविवार को भी प्रातः ०७:०० बजे से ही सूरज की किरणें तापमान में बढ़ोतरी का साफ इशारा कर रही थी फिर भी गोमती मित्रों ने अपना श्रमदान शुरू किया और तीन घंटे तक लगातार मेहनत कर पूरे धाम परिसर को साफ सुथरा कर दिया,विशेष रूप से हर रविवार को उस कुंड की सफाई करना अनिवार्य हो जाता है।
जिसमें गोमती मित्रों के निवेदन पर नगर के लोग पूजन के बाद की सामग्री को नदी की जलधारा में ना डालकर उसमें डालते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह मदन कहते भी हैं की नगर वासी अब पूजन सामग्री को नदी की जलधारा में डालने से परहेज करने लगे हैं जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैँ बस दिक्कत उनसे है जो गोलाघाट पुल से पन्नी में भरकर ऊपर से ही नदी की जलधारा में फेंक देते हैं, श्रमदान में मुख्य रूप से उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह मदन,मीडिया प्रभारी रमेश माहेश्वरी,आलोक तिवारी,संत कुमार सोनकर प्रधान जी,राकेश मिश्रा,राजेश पाठक, मुन्ना सोनी, डॉ कुंवर दिनकर प्रताप सिंह,अजय प्रताप सिंह,राम क्विंचल मौर्य, अर्जुन यादव,आयुष,अर्पित,आर्यन,प्रांजल, टीपू आदि।।
सुल्तानपुर,लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है इसको लेकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गए राजनैतिक पोस्टर बैनर हटाये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है साथ ही राजनैतिक दलों को आदर्श आचार सहिंता के दायरे मे रहने की हिदायत दी गयी है।
इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता कर के चुनाव के मद्देनजर जानकारी दी गई।वही आदर्श आचार सहिंता लागू होते ही जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम की अगुवाई में राजनैतिक दलो के पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गैरतलब की सुल्तानपुर में 6 वे चरण में 25 मई को मतदान होना है जिसके लिए आगामी 29 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। जिसके बाद 7 मई को स्क्रूटिनी और 9 मई तक प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापस लिया जा सकता है।
सुल्तानपुर,लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है इसको लेकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गए राजनैतिक पोस्टर बैनर हटाये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है साथ ही राजनैतिक दलों को आदर्श आचार सहिंता के दायरे मे रहने की हिदायत दी गयी है।
इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता कर के चुनाव के मद्देनजर जानकारी दी गई।वही आदर्श आचार सहिंता लागू होते ही जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम की अगुवाई में राजनैतिक दलो के पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गैरतलब की सुल्तानपुर में 6 वे चरण में 25 मई को मतदान होना है जिसके लिए आगामी 29 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। जिसके बाद 7 मई को स्क्रूटिनी और 9 मई तक प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापस लिया जा सकता है।
Mar 19 2024, 19:02
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