जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश
नवादा :- जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने आज खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सरकार के गाईड लाईन के अनुसार इच्छुक किसानों से धान अधिप्राप्ति करना सुनिश्चित करें। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य-साधारण धान 2183 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड-ए धान 2203 रूपये प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति 15 नवम्बर2023 से 15 फरवरी 2024 तक होगा। कृषि विभाग पर निबंधित किसानों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है। धान अधिप्राप्ति की सीमा रैयत-250 क्विंटल और गैर रैयत-100 क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में किया जा रहा है। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा आधार सत्यापन के बाद किसानों से धान की अधिप्राप्ति की होंगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 09 व्यापार मंडल और 167 पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। आज तक 790 किसानों से 6560 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी है। 671 किसानों से धान क्रय किया गया है। 591 किसानों को भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया गया है। बैंकों के माध्यम से 08 करोड़ 94 लाख 59 हजार राषि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की संभावित तिथि आदि अंकित होगी। जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से किसानों को ससमय दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए मुख्यालय में रहते हुए प्रोत्साहित करना सुनिष्चित करेंगे। धान की अपात बिक्री पर नियंत्रण रखेंगे। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर आॅनलाईन निबंधन, धान की बिक्री एवं भुगतान में मदद करना सुनिश्चित करेंगे। धान क्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण भी करेंगे।
Dec 21 2023, 19:31