मारपीट के आरोपित को कोर्ट ने दिया दोषी करार,सजा के बिंदु पर 12 जुलाई को होगी सुनवाई
जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट करने वाले तीन आरोपित ,कृष्णा सिंह,रामवचन सिंह, हरेंद्र सिंह को भारतीय दंड विधि की धारा 326, 323 के तहत दोषी पाया है। वही सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख बुधवार 12 जुलाई को मुकर्रर की गई है।
इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया की 25 अप्रैल 2006 को अरवल थाना क्षेत्र के अम्मा बिगहा ग्राम निवासी बैधनाथ उर्फ़ कामता सिंह जो की कुछ दिन पहले हीं अपने गाँव आया था, जिसे अपने ही गांव के रहने वाले कृष्णा सिंह रामबचन सिंह, हरेंद्र सिंह ने हाथ में लिए लोहे के रड, लाठी,डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं बीच-बचाव करने आई बैजनाथ की पत्नी सूरजमानो देवी एवं पुत्री सविता कुमारी को भी पीट-पीट कर घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गया था।
जख़्मी बैजनाथ की पत्नी और इस केस की सुचिका सूरज मानो देवी के द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अरवल थाना में 33/06 प्राथमिकी दर्ज कराया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी पाया है!
बताते चले की अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह के द्वारा कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान के द्वारा सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सभी तीन अभियुक्त को भारतीय दंड विधि की धारा 326,323 के तहत दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई कि तारीख बुधवार 12 जुलाई को मुकर्रर की है।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Jul 06 2023, 19:47