हाथरस में पारिवारिक रंजिश में मां की हत्या, बेटे और साथी को कोर्ट ने 8 साल बाद सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के हाथरस में अपनी ही मां का कत्ल करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं आरोपी के साथी को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. बेटे ने रंजिश के चलते दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कराया था. कोर्ट ने 8 साल बाद कलयुगी बेटे और उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
हाथरस जिले के सासनी थाना क्षेत्र के बिलखोरा गांव निवासी सत्यवीर ने 16 मार्च 2015 को पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर मां सोना देवी की हत्या कर दी है. वहीं पत्नी सत्यवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. सत्यवीर ने बताया कि आरोपी अपने साथ राइफल, चाकू और तमंचे लेकर आए थे. आगे सत्यवीर ने पुलिस को बताया था कि परिवार की एक महिला के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म भी किया है.
पुलिस ने दर्ज किया था 6 लोगों पर मुकदमा
घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मृतक सोना देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. वहीं घायल सत्यवती को इलाज के लिए भेज दिया था. पुलिस ने बेटे सत्यवीर की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. जिनकी पहचान अर्जुन सिंह, नाहर सिंह, सौरभ, गौरव, केपी और पवन के रूप में हुई थी, जो कि बिलखोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था. इसी मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के कोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले में नामजद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में सत्यवीर और शहीदा को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
Oct 25 2024, 17:10