फैमिली आईडी,बनवाने के लिए सीडीओ ने किया अपील अपील
श्रीप्रकाश यादव
चंदौली। फैमिली आईडी अब हर परिवार की पहचान बनेगा। इससे न सिर्फ परिवार की पहचान सुनिश्चित होगी, बल्कि कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सहूलियत होगी। मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव ने चंदौलीवासियों से फैमिली आईडी बनवाने की अपील की है।
सीडीओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आई०डी०- “एक परिवार एक पहचान” योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करायी जा रही है। यह योजना लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर एवं पारदर्शी संचालन, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण, लाभार्थियों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ, परिवार को लाभ वितरण की इकाई के रूप में लेकर नागरिकों की समृद्धि की सुनिश्चितता एवं योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने एवं वंचित पात्रों के परिवार को लाभ देने में उपयोगी है। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिह्नांकन कर उन्हें रोजगार से समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने की राज्य सरकार की संकल्पना को क्रियायान्वित किया जा सकेगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जा सकेगा।
जानिये आवेदन की विधि
आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आईडी पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) पर दिए गए “Register” लिंक के माध्यम से करेगा। प्रत्येक फैमिली आईडी पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड वांछित है। पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओटीपी आधारित e-KYC होगा। यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा। जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित यूजर चार्ज 30 रुपये लिया जाएगा। आवेदन के उपरान्त जांच/सत्यापन शहरी क्षेत्र में लेखपाल तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके उपरान्त 12 अंकों का फैमिली आईडी नम्बर जारी कर दिया जाएगा।
Sep 12 2024, 19:51