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8 दिनों के लिए भारत आ रहे भूटान के राजा, पीएम मोदी के साथ इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा, इस साल यह उनकी भारत की दूसरी यात्रा

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल यानी शुक्रवार (3 नवंबर) को भारत की आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगामी यात्रा दोनों देशों के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक आकलन करने और अपनी करीबी साझेदारी को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। इस साल वांगचुक की यह दूसरी भारत यात्रा होगी।

यात्रा के दौरान, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों के बीच भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ, भूटानी सम्राट के प्रति शिष्टाचार बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत की आधिकारिक यात्रा 3 से 10 नवंबर तक होगी। यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, भूटानी राजा भारतीय राज्यों असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे।

बता दें कि, भारत और भूटान मित्रता और सहयोग का एक विशिष्ट बंधन बनाए रखते हैं, जो समझ और आपसी विश्वास की नींव पर आधारित है। यह यात्रा दोनों देशों को उनके द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की व्यापक समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अनुकरणीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। इससे पहले अप्रैल में वांगचुक ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने सुरक्षा, व्यापार और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने उस समय ट्राई-जंक्शन सीमा (भारत, भूटान, चीन) मामले पर अपने रुख की पुष्टि की थी। उस समय, भूटान के अनुरोध पर, भारत ने मौजूदा दो क्रेडिट सुविधाओं की तुलना में "स्टैंडबाय" क्रेडिट सुविधा बढ़ा दी थी।

अप्रैल में किंग्स की यात्रा के बाद, भूटान के विदेश सचिव औम पेमा चोडेन ने विदेश सचिव विनय क्वात्रा के निमंत्रण पर जुलाई में दो दिनों के लिए भारत का दौरा किया। दोनों विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। अगस्त में दोनों फिर से आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले। इस साल जनवरी में, क्वात्रा ने चोडेन के साथ चौथी भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भूटान में पारो का दौरा किया।

'कर्नाटक सरकार पर सीएम सिद्धारमैया का कोई कंट्रोल नहीं..', जानिए, येदियुरप्पा ने क्यों लगाया ये आरोप

 कुछ महीनों तक पार्टी गतिविधियों से दूर रहने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को शहर के भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। लिंगायत नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धारमैया ने अपनी सरकार पर नियंत्रण खो दिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि, 'सरकार बने छह महीने हो गए हैं, लेकिन यह अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। यह उस गाड़ी की तरह हो गई है जिसके टायरों में हवा तो है। दूसरे कार्यकाल में, सिद्धारमैया एक अजीब स्थिति में हैं, जहां उनका पार्टी और सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है।'

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपनी 'गारंटियों' के लिए सभी विकास कार्यों को रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, 'मुफ़्त बस यात्रा को छोड़कर, सरकार अपनी गारंटी को लागू करने के अपने वादे में विफल रही है। गृह लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकृत आधी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और बढ़ी हुई दरों का वादा किया। राज्य में सभी विकास कार्य रोक दिए गए हैं।' 

सूखे की स्थिति पर सरकार पर निशाना साधते हुए येदियुरप्पा ने मंत्रियों पर स्थिति को समझने के लिए किसानों से नहीं मिलने का आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने कहा कि, 'सीएम समेत किसी भी मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने और जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास नहीं किया। विधायक निधि के दो करोड़ रुपये में से सरकार ने केवल 50 लाख रुपये ही जारी किए हैं। किसी भी निगम को धन नहीं मिला है।' जब सीएम सिद्धारमैया के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि पीएम मोदी सूखे के लिए फंड जारी नहीं कर रहे हैं, तो येदियुरप्पा ने कहा कि सीएम को अनावश्यक रूप से केंद्र की आलोचना करना बंद करना चाहिए।

येदियुरप्पा ने कहा कि, 'पीएम मोदी की आलोचना करना सीएम की आदत बन गई है। राज्य के लोग उनके (सिद्धारमैया) रवैये से पीड़ित हैं। उन्हें इसे रोकना चाहिए और राज्य के लिए धन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।' केंद्र ने पिछले 9 वर्षों में राज्य के लिए NDRF फंड से 12,784 करोड़ रुपये जारी किए हैं।' जेडीएस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेता इस पर फैसला करेंगे। 

येदियुरप्पा ने Z श्रेणी की सुरक्षा को खारिज कर दिया

गृह मंत्रालय द्वारा येदियुरप्पा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के कुछ दिनों बाद, पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान न की जाए क्योंकि इससे उन्हें आम जनता से मिलने से रोका जा सकेगा। मैंने गृह विभाग को जेड सुरक्षा प्रदान न करने और केवल मौजूदा सुरक्षा जारी रखने के लिए लिखा है। मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है और जेड सुरक्षा इसकी इजाजत नहीं देगी. येदियुरप्पा ने कहा, मैंने केंद्र से इसे वापस लेने को कहा है।

तेलंगाना में राहुल गांधी का वादा, बोले- कांग्रेस आई तो महिलाओं को हर महीने 4000 का पैकेज

#rahul_gandhi_says_telangana_women_can_benefit_up_4000_per_month

तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जो लगा रखा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मोर्चा संभाल रखा है।राज्य में आज उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और महिलाओं के लिए 4,000 रुपए के मासिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार द्वारा चुराए गए हर पैसे की वापसी सुनिश्चित करेंगे।

कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा (लक्ष्मी) बैराज के पास अंबातिपल्ली गांव में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) द्वारा कथित रूप से ‘लूटा’ गया सारा धन महिलाओं को ‘लौटाने’ का फैसला किया है। राहुल ने कहा, ‘तेलंगाना की महिलाएं यहां के मुख्यमंत्री की लूट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा लूटी गई रकम को आपके बैंक खातों में जमा करने का फैसला किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक पेंशन, एलपीजी सिलेंडर पर बचत और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के जरिए महिलाओं को 4000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में सामाजिक पेंशन के रूप में 2,500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, कांग्रेस सत्ता में आने पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति करेगी, जिसकी कीमत अभी एक हजार रुपये है, जो बाद में पांच सौ रुपये में मिलेगा। इतना ही नहीं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के माध्यम से एक हजार रुपये की आपूर्ति की जाएगी।

वही तेलंगाना में एक लाख करोड़ रुपये लूटे जाने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि बीआरएस, भाजपा और एमआईएम आगामी चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुकाबला कांग्रेस और केसीआर के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच है। उन्होंने कहा, एमआईएम और भाजपा बीआरएस का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आपको दोराला सरकार को हटाने और पराजला सरकार को लाने के लिए कांग्रेस का पूरा समर्थन करना होगा।

15 लाख घूस लेते ईडी का अधिकारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई

#rajasthan_ed_officer_trapped_while_taking_15_lakh

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एसीबी की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा है।एबीसी ने ईडी के अधिकारी नवलकिशोर मीणा और उसके सहयोगी को बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईडी अधिकारी के ठिकानों पर भी एसीबी कार्रवाई कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इम्फाल के एक अधिकारी व उसके सहयोगी को कथित रूप से परिवादी से 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ईडी का अफसर नवल किशोर मीणा उसके खिलाफ एक मामले को निपटाने के लिए 17 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने परिवादी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए यह रकम मांगी थी।

एसीबी अफसरों ने बताया कि मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिट फंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था। इस केस में पीड़ित से ईडी वाले रुपये मांग रहे थे। पीड़ित ने पुलिस एसीबी अफसरों को बताया कि ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा उनसे रुपये मांग रहे थे। चिटफंड कंपनी के केस में उनकी सम्पत्ति अटैच नहीं करने की एवज में ये रुपये मांगे जा रहे थे। साथ ही केस को भी रफा दफा करने की बात की जा रही थी।

एसीबी से बताया कि जयपुर के बस्सी निवासी नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा इंफाल स्थित ईडी ऑफिस में तैनात हैं। वहीं नवकिशोर मीणा का सहयोगी बाबूलाल इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। फिलहाल दोनों से एसीबी के अधिकारी अलवर स्थित कार्यालय में पूछताछ कर रहे हैं।

मीट की दुकान चलानी है तो।पहले 'इमाम' से अनुमति लो..! दिल्ली में नया फरमान, दलित दुकानदारों के लिए 'झटका'

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थानों के आसपास संचालित मांस की दुकानों के लिए लाइसेंसिंग नीति में विवादित बदलाव किए हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर, 2023 को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा शासित MCD की बैठक के दौरान कुल 58 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 54 को मंजूरी मिल गई। इस बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक दिल्ली में मांस की दुकानों के लिए एक नई लाइसेंसिंग नीति की शुरूआत थी।

इस नीति के तहत, MCD के 12 क्षेत्रों में नए नियम लागू किए जाएंगे, जो मांस की दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग सुविधाओं और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालन, लाइसेंसिंग और लाइसेंस के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। MCD का दावा है कि, इस नीति का एक केंद्रीय पहलू MCD के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क और नियमों में एकरूपता लाना है। पहले, इन तीनों संस्थाओं की लाइसेंस फीस और नियम अलग-अलग थे। नई नीति में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण शुल्क 18,000 रुपये और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

मूल शुल्क के अलावा, मांस दुकानों के लिए एक वर्ष के लिए 7,000 रुपये, दो साल के लिए 12,000 रुपये और तीन साल के लिए 18,000 रुपये की नवीनीकरण शुल्क संरचना होगी। 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। मीट दुकान के लाइसेंसधारी के पास होने की स्थिति में, लाइसेंस को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए 5500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। उल्लंघन के मामलों में, नीति जुर्माना लगाती है। मांस की दुकान के नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा और दुकान या परिसर को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके बाद उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का अधिक जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा, नीति में कहा गया है कि लाइसेंस जारी होने की तारीख से हर तीन वित्तीय वर्षों में सभी शुल्क और जुर्माने में 15% की वृद्धि होगी। नीति में उल्लिखित मांस की दुकान के नियम 2021 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान का पालन करते हैं। आवासीय क्षेत्रों में मांस की दुकान का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर निर्धारित है, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकान के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रसंस्करण इकाइयों के लिए न्यूनतम 150 वर्ग मीटर का आकार अनिवार्य है।

नई नीति की एक उल्लेखनीय विशेषता मांस की दुकानों और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और श्मशान घाटों सहित धार्मिक स्थानों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की आवश्यकता है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि किसी मांस की दुकान को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पूजा स्थल में परिवर्तित किया जाता है, तो प्रशासन दुकान और धार्मिक स्थल के बीच निकटता पर आपत्ति नहीं करेगा।

किसी मस्जिद के पास मांस की दुकान खोलने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में, नीति व्यक्तियों को ऐसा करने की अनुमति देती है, यदि वे मस्जिद समिति या इमाम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करते हैं। यह अनुमति मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में, सूअर के मांस को छोड़कर, अनुमोदित पशु नस्लों के मांस की बिक्री को लेकर है। MCD के इस फैसले को विवादित माना जा रहा है, क्योंकि हिन्दू समुदाय में भी दलित वर्ग बड़ी तादाद में मीट का कारोबार करता है, ऐसे में उसे इमाम से मंजूरी लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या मुस्लिमों के लिए ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है, कि वे कहीं मीट की दूकान खोलना चाहें तो उन्हें पुजारी से अनुमति लेनी पड़े ? अनुमति देना या न देना प्रशासन का काम है, जो तथ्यों पर गौर करने के बाद फैसला लेती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि, मुस्लिम हलाल (धीरे-धीरे जानवर की गर्दन काटना) का मांस खाते हैं, वहीं हिन्दू और सिख समुदाय में झटके (एक ही झटके में सिर अलग), ऐसे में ये एक सवाल है कि, क्या इमाम, दलित दुकानदार को झटके का मीट बेचने के लिए अनुमति देगा ?  

जबकि नई नीति का मुख्य उद्देश्य विनियमों और लाइसेंस शुल्क को सुव्यवस्थित करना है, इसने इसके संभावित प्रभावों के बारे में भी चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या इसे वोट बैंक की राजनीति के कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नीति धार्मिक स्थानों के आसपास मांस की दुकानों को प्रभावित करती है, और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन प्रतिष्ठानों को चलाने में शामिल होते हैं। मांस की दुकान उद्योग और इसके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले समुदायों पर इस नीति का प्रभाव चल रही बहस और जांच का विषय बना हुआ है।

कांग्रेस चीफ और CM गहलोत के बेटे से पूछताछ के बाद राजस्थान में ED अधिकारी गिरफ्तार, यहां जानिए क्या है पूरा मामला !

राजस्थान में हाल की घटनाओं की एक श्रृंखला ने राज्य को राजनीतिक और कानूनी उथल-पुथल में उलझा दिया है। इस गाथा में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे, एक ED अधिकारी से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोप और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की गई कार्रवाई शामिल हैं। 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ED का छापा

ED ने बीते दिनों राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर छापेमारी के साथ घटनाओं की श्रृंखला शुरू की। डोटासरा के घर पर राजस्थान पेपर लीक से जुड़े मामले में तलाशी ली गई थी, जिससे कांग्रेस सरकार भड़क गई थी। 

सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ED ने की पूछताछ

इसके बाद ED ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत के बेटे वैभव गेहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया। यह पूछताछ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। सीएम गहलोत इस घटना से आगबबूला हो गए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि, देश में आवारा कुत्तों से ज्यादा ED घूम रही है।  

अब ED अधिकारी नवल किशोर मीणा के खिलाफ राजस्थान ACB की कार्रवाई

राजस्थान सरकार में ED के खिलाफ गुस्सा और असंतोष तो बढ़ ही रहा था, इसी बीच राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए नवल किशोर मीना नामक ED अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। मीना पर एक बिचौलिए के जरिए 15 लाख रुपये की बड़ी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में चल रहे कानूनी परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। ED में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर रहते हुए नवल किशोर मीणा पर 15 लाख रुपये की भारी रिश्वत मांगने का आरोप लगा। इस रिश्वत का कथित उद्देश्य चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करना, संपत्ति की कुर्की को रोकना और आसन्न गिरफ्तारी से बचना था।

राजस्थान ACB का आधिकारिक बयान

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीना और उनके सहयोगी बाबूलाल मीना की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्हें खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र में रिश्वतखोरी अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। ACB के अतिरिक्त महानिदेशक, हेमंत प्रियदर्शी ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे नवल किशोर मीणा ने इंफाल में ED द्वारा दर्ज चिट फंड मामले को सुलझाने के लिए 17 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि रिश्वत यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी से बचने के लिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए। नतीजतन, नवल किशोर मीणा को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया है।

ED की कार्रवाइयों, राजनीतिक पूछताछ और उसके बाद एक ED अधिकारी की गिरफ्तारी से चिह्नित राजस्थान में उभरती स्थिति, भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके नतीजों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करती है। राज्य खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है, और जांच आगे बढ़ने के साथ और विकास की उम्मीद है। वो भी ऐसे समय में राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, ऐसे में इन घटनाक्रमों के राजनितिक असर भी जरूर होंगे।

एक नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड न हों', महिलाओं की लंबाई के सवाल पर बंबई हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

 बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि एक नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों ने दमकल कर्मी के पद के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई के अलग-अलग मानदंड तय किए हैं, जो भेदभावपूर्ण और मनमाना है। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी एवं न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की एक खंडपीठ ने बीते हफ्ते एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि एक ही प्रकार की नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते तथा महिला अभ्यर्थियों को इस प्रकार के मनमाने नियमों से परेशान नहीं किया जा सकता।

पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुणे नगर निगम को महिला याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्देश दिया, हालांकि उनका चयन इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार एवं पुणे नगर निगम को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर के लिए तय कर दी है।

कोर्ट, पुणे नगर निगम में दमकल विभाग में दमकलकर्मी के पद के लिए आवेदन करने वाली 4 महिलाओं की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिलाओं के वकील ए.एस. राव ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर है, जिसपर वे खरा नहीं उतरती हैं। राव ने कोर्ट को अवगत कराया कि ‘महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रशासन’ के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर है, लेकिन पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर नगर निकायों ने न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर तय की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम ऐसे भी हैं, जो 157 सेंटीमीटर लं‍बाई के नियम का पालन करते हैं।

ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अब आगे क्या होगा?

#what_options_before_ed_after_arvind_kejiwal_skips_summon

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। जिसको लेकर ईडी ने केजरीवाल को आज पोश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 

दरअसल, आज केजरीवाल ने दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर समन वापस लेने को कहा है। उनका कहना है कि समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर समन भेजा गया। ईडी के सामने पेशी के बदले केजरीवाल ईडी के सामने चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्टी के चुनाव अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो करेंगे।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी के पास क्या रास्ता बचता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एजेंसी दिल्ली सीएम को पूछताछ को बुलाने के लिए अब नया समन जारी कर सकती है। इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है ।

दरअसल, कोई शख्स सिर्फ तीन बार ही ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। समन भेजने के बाद जांच एजेंसी गैर-जमानती वारंट की मांग कर सकती है। गैर जमानती वारंट कोर्ट का आदेश होता है, जिस पर तय समय और तारीख पर पेश होना जरूरी होता है।अगर कोई गैर जमानती वारंट की बात नहीं मानता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी।

शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सोमवार (30 अक्टूबर) को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, 5 अक्टूबर को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके अलावा आज दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है।

भारत सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, पूछा-आपको कैसे पता, हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से?

#it_sent_notice_to_apple_in_alleged_hacking_of_opposition_leaders 

विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।

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विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।