*डीएम की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के योजनाओं की समीक्षा बैठक हुयी आयोजित*
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुयी। उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी द्वारा डी.पी.आर.ओ. को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत शौचालय के लगभग 7000 पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि एक सप्ताह में भेजी जाए। जिलाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों के पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों की सूची जनपद की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने निर्देशित किया कि व्यक्तिगत शौचालयों के लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि हेतु विकास खण्डों से डिमांड मंगा कर लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाए। जिन लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि अंतरित कर दी गई हैं और उनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उन्हें प्रेरित करने हेतु सहायक विकास अधिकारी (पं० ) ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड प्रेरक एवं पंचायत सहायकों का दायित्व निर्धारित किया जाए।
यदि फिर भी उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है तो उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक शौचालय जहां विवादित है अथवा भूमि उपलब्ध नही है, उनकी सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराया जाये एवं छत स्तर, दिवाल स्तर, प्लास्टर स्तर आदि को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराया जाए तथा हैण्डओवर किये गये समस्त सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकरों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए।
जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देशित कया कि ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन (एस0एल0डब्लू0एम0) ग्राम पंचायतवार कौन-कौन से कार्य कराये गये है, की ग्राम पंचायतवार एवं कार्यवार बुकलेट तैयार कराई जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओ०डी०एफ० प्लस हेतु चयनित ग्राम पंचायतें जिनमें कार्य प्रारम्भ नहीं हुये है एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गोबरधन योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत बढ़या, विकास खण्ड मेंहदावल में बायोगैस प्लान्ट का निर्माण आनन्द बायोगैस प्रा०लि० द्वारा नींव खुदाई कर कार्य 03 माह से बन्द है ।
जिसपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध के आधार पर कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा फिर भी कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य शुरू न कराने पर उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पंचायत भवन जहां विवादित हैं अथवा भूमि उपलब्ध नहीं है, कि सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाए एवं छत स्तर, दिवाल स्तर, प्लास्टर स्तर आदि को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराया जाए तथा अगले सप्ताह जहां कार्य प्रारम्भ नहीं है, सहायक विकास अधिकारी (पं०) कारणवार विवरण लेकर आयेगे।
उन्होंने निर्देशित किया कि पंचायत सहायकों का मानदेय प्रत्येक माह 01 से 07 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से भुगतान कर दिया जाए। अगले सप्ताह की बैठक में किसी भी पंचायत सहायक का मानदेय अवशेष नही होना चाहिए।
बैठक में जिला पंचायतराज अधिकारी पी.के. यादव, समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।
Sep 13 2023, 16:34