विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय का बन्ना गुप्ता को सलाह , कहा- मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ उसे सुझाव के रूप में लें और आचरण में बदलाव करें
जमशेदपुर बन्ना हो जाएंगे बौना मंत्री बनने के बाद हो जाते हैं मदमस्त अधिकारी लगते हैं डरने और अनियमितता और भ्रष्टाचार का हो जाता है बोलबाला यह कहना है झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय का।
झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में दिनांक 10/5/23 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा शिकायत वाद दाखिल किया गया था इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनके द्वारा उनके सोशल मीडिया हैंडल एवं स्थानीय मीडिया में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है कि झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया है और इसका उपयोग किया गया है एवं g44 ब्लॉक निषेध हथियार है ।
इसके बाद दिनांक 3. 5. 2023 को झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था जिसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़े दान में बताया गया था न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता के शिकायत को नन मेंटेनटेबल करार दिया गया।
साथ ही कोर्ट मैं शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है अतः कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत संख्या 182 / 2023 को खारिज कर दिया।
इसके बाद सरयू राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा मैं जिस बात को मै कहता हूं वह तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देख कर कहता हूं उसे सुझाव के रूप में लें अपनी जो आचरण है इसमें बदलाव करें डंडे के बल पर समाज को हांकना और जो मन में आए मंत्री हो गए हैं तो वह करना तो यह संविधान का अबेलना है।
Jul 01 2023, 18:08